जानिए, किनके लिए ‘नहीं’ बढ़ी है इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख़?
Friday - July 27, 2018 3:01 pm ,
Category : WTN HINDI
‘अनिवार्य ऑडिट’ के दायरे में आने वालों के लिए नहीं बढ़ी है इनकम टैक्स रिटर्न की डेट
JULY 27 (WTN) – जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख़ आगे बढ़ा दी है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह तारीख़ हर किसी के लिए आगे नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि सिर्फ़ कुछ कैटेगरी के लिए ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेट को आगे बढ़ाया गया है।
आकलन वर्ष 2018-19 के लिए सरकार ने कुछ कैटेगरी के लिए इनटक टैक्स भरने की तारीख़ 31 जुलाई 2018 की जगह 31 अगस्त 2018 कर दी है। यदि आप व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स हैं, और अनिवार्य ऑडिट के नियम के दायरे में नहीं आते हैं, तो आप 31 अगस्त 2018 तक रिटर्न भर सकते हैं। ‘अनिवार्य ऑडिट’ के दायरे में आने वाले टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2018 तक ही रिटर्न भरना है’ और इनके लिए तारीख़ आगे नहीं बढ़ी है।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख़ आगे बढ़ने से व्यक्तिगत, वेतनभोगी और ऑडिट की अनिवार्यता में न आने वाले छोटे व्यापारियों को सुविधा होगी। इस सबके बीच, वित्त मंत्रालय का प्रभार देख रहे पीयूष गोयल ने ट्वीट कर नागरिकों से आगे बढ़ाई गई तारीख़ तक अपने करों का भुगतान करने की अपील की है।
यदि आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो आप 31 अगस्त 2018 तक अपना रिटर्न भर दें। नहीं तो रिटर्न समय पर नहीं भरने वालों पर दस हज़ार रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान इस बार किया गया है।
JULY 27 (WTN) – जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख़ आगे बढ़ा दी है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह तारीख़ हर किसी के लिए आगे नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि सिर्फ़ कुछ कैटेगरी के लिए ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेट को आगे बढ़ाया गया है।
आकलन वर्ष 2018-19 के लिए सरकार ने कुछ कैटेगरी के लिए इनटक टैक्स भरने की तारीख़ 31 जुलाई 2018 की जगह 31 अगस्त 2018 कर दी है। यदि आप व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स हैं, और अनिवार्य ऑडिट के नियम के दायरे में नहीं आते हैं, तो आप 31 अगस्त 2018 तक रिटर्न भर सकते हैं। ‘अनिवार्य ऑडिट’ के दायरे में आने वाले टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2018 तक ही रिटर्न भरना है’ और इनके लिए तारीख़ आगे नहीं बढ़ी है।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख़ आगे बढ़ने से व्यक्तिगत, वेतनभोगी और ऑडिट की अनिवार्यता में न आने वाले छोटे व्यापारियों को सुविधा होगी। इस सबके बीच, वित्त मंत्रालय का प्रभार देख रहे पीयूष गोयल ने ट्वीट कर नागरिकों से आगे बढ़ाई गई तारीख़ तक अपने करों का भुगतान करने की अपील की है।
यदि आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो आप 31 अगस्त 2018 तक अपना रिटर्न भर दें। नहीं तो रिटर्न समय पर नहीं भरने वालों पर दस हज़ार रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान इस बार किया गया है।