अब सफ़र होगा आसान, फ़ोन पर ही दिखा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के काग़ज़ात
Friday - August 10, 2018 12:43 pm ,
Category : WTN HINDI
डिजिटल वर्जन होगा मान्य, नहीं रखने होंगे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के काग़ज़ात
AUG 10 (WTN) – यदि आप बाइक या कार से सफ़र करते हैं, तो और आपको ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस के काग़ज़ात रखने की परेशानी होती है। कई बार आप उसे घर पर भूल जाते हैं जिसके कारण आपका चालान बन जाता है। लेकिन केन्द्र सरकार ने आपकी सुविधा के लिए एक ऐसा निर्देश जारी कर दिया है जिससे आपका सफ़र आसान हो जाएगा।
गाड़ी चलाने के दौरान चालक को अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) या इंश्योरेंस के पेपर रखने की ज़रुरत नहीं होगी। इन पेपर्स के डिजिटल वर्जन को दिखाकर अब आप आराम से सफ़र कर सकते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने आईटी एक्ट 2000 का हवाला देते हुए ट्रैफिक पुलिस और राज्यों के ट्रांसपोर्ट विभाग को निर्देश दिया है कि ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानि आरसी और इंश्योरेंस पेपर जैसे डॉक्यूमेंट को अब डिजिटल रूप में मंज़ूरी दी जाए।
इन काग़ज़ात का डिजिटल वर्जन डिजीलॉकर और एम-परिवहन एप पर उपलब्ध होगा। यानि गाड़ी के पेपर या लाइसेंस को साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। एक एप में ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे जिसे ट्रैफिक पुलिस या राज्य परिवहन अथॉरिटी को मान्य मानना होगा।
मंत्रालय से जारी की गई एजवाइजरी में कहा गया है, “ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिजिलॉकर और एम-परिवहन एप पर उपलब्ध हैं। आईटी एक्ट 2000 के प्रावधानों के अनुसार इस डिजिटल पेपर्स को कानूनी रुप से मान्य माना गया है और इसे चालक द्वारा दिखाने पर मान्य माना जाना चाहिए।“
इस एडवाइजरी में साथ में कहा गया है, ''मोटर व्हीकल एक्ट 1998 के अंतर्गत इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मौजूद डॉक्यूमेंट को ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ही जारी किया जाता है। अगर एम-परिवहन और ई-चालान एप में इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है जो इस परिस्थिति में डॉक्यूमेंट का पेपर दिखाना ज़रुरी नहीं है।''
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कई शिकायतें और आरटीआई के तहत आवेदन मिले थे, जिनमें कहा गया था कि ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डिजी-लॉकर या एम-परिवहन में उपलब्ध दस्तावेजों को वैलिड नहीं मानता है, और काग़ज़ी फॉर्म में ये दस्तावेज न दिखाने पर चालान काट देता है। जिसके बाद इस तरह की एडवॉयजरी को जारी किया गया है। तो अब आपका सफ़र हुआ आसान, तो जल्द ही आप भी डिटिलॉकर या एमपरिवहन को डॉउनलोड कर लें और उसका उपयोग करें।
AUG 10 (WTN) – यदि आप बाइक या कार से सफ़र करते हैं, तो और आपको ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस के काग़ज़ात रखने की परेशानी होती है। कई बार आप उसे घर पर भूल जाते हैं जिसके कारण आपका चालान बन जाता है। लेकिन केन्द्र सरकार ने आपकी सुविधा के लिए एक ऐसा निर्देश जारी कर दिया है जिससे आपका सफ़र आसान हो जाएगा।
गाड़ी चलाने के दौरान चालक को अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) या इंश्योरेंस के पेपर रखने की ज़रुरत नहीं होगी। इन पेपर्स के डिजिटल वर्जन को दिखाकर अब आप आराम से सफ़र कर सकते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने आईटी एक्ट 2000 का हवाला देते हुए ट्रैफिक पुलिस और राज्यों के ट्रांसपोर्ट विभाग को निर्देश दिया है कि ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानि आरसी और इंश्योरेंस पेपर जैसे डॉक्यूमेंट को अब डिजिटल रूप में मंज़ूरी दी जाए।
इन काग़ज़ात का डिजिटल वर्जन डिजीलॉकर और एम-परिवहन एप पर उपलब्ध होगा। यानि गाड़ी के पेपर या लाइसेंस को साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। एक एप में ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे जिसे ट्रैफिक पुलिस या राज्य परिवहन अथॉरिटी को मान्य मानना होगा।
मंत्रालय से जारी की गई एजवाइजरी में कहा गया है, “ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिजिलॉकर और एम-परिवहन एप पर उपलब्ध हैं। आईटी एक्ट 2000 के प्रावधानों के अनुसार इस डिजिटल पेपर्स को कानूनी रुप से मान्य माना गया है और इसे चालक द्वारा दिखाने पर मान्य माना जाना चाहिए।“
इस एडवाइजरी में साथ में कहा गया है, ''मोटर व्हीकल एक्ट 1998 के अंतर्गत इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मौजूद डॉक्यूमेंट को ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ही जारी किया जाता है। अगर एम-परिवहन और ई-चालान एप में इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है जो इस परिस्थिति में डॉक्यूमेंट का पेपर दिखाना ज़रुरी नहीं है।''
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कई शिकायतें और आरटीआई के तहत आवेदन मिले थे, जिनमें कहा गया था कि ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डिजी-लॉकर या एम-परिवहन में उपलब्ध दस्तावेजों को वैलिड नहीं मानता है, और काग़ज़ी फॉर्म में ये दस्तावेज न दिखाने पर चालान काट देता है। जिसके बाद इस तरह की एडवॉयजरी को जारी किया गया है। तो अब आपका सफ़र हुआ आसान, तो जल्द ही आप भी डिटिलॉकर या एमपरिवहन को डॉउनलोड कर लें और उसका उपयोग करें।