चुनाव आयोग की नई पहल, विधानसभा चुनाव के लिए ऑनलाइन मिलेगी परमिशन
Friday - October 12, 2018 4:11 pm ,
Category : WTN HINDI
परेशानी से बचेंगी पार्टियां और प्रत्याशी
चुनाव आयोग के ‘सुविधा’ वेबपोर्टल पर कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
OCT 12 (WTN) – इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ रही पार्टियों और प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग ने विशेष ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। यानि के चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को किसी भी तरह की इजाज़त चाहिए तो इसके लिए सीधे चुनाव आयोग की 'सुविधा' नामक वेबपोर्टल पर आवेदन करना होगा जिसके बाद स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों ही ऑनलाइन होंगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि किसी प्रत्याशी को किसी भी तरह की परमिशन चाहिए तो उसे इसके लिए 6 विभागों से निर्धारित फार्मेंट में आवेदन भरकर देना होगा। सभी विभागों की परमीशन जारी होने के बाद सम्बन्धित क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी इसके लिए अनुमति जारी करेगा।
आदर्श आचार संहिता लगने के बाद राजनीतिक दल और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी किसी भी प्रकार की अनुमति के लिए सीधे वेबपोर्टल ‘सुविधा’ पर आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आवेदक को सम्बन्धित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जैसे ही आवेदन जमा होगा, यह सीधे सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के पास प्रस्तुत होगा। सम्बन्धित अधिकारी किसी भी आवेदन की जांच के बाद वे इसे ऑनलाइन ही स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकेंगे।
OCT 12 (WTN) – इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ रही पार्टियों और प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग ने विशेष ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। यानि के चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को किसी भी तरह की इजाज़त चाहिए तो इसके लिए सीधे चुनाव आयोग की 'सुविधा' नामक वेबपोर्टल पर आवेदन करना होगा जिसके बाद स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों ही ऑनलाइन होंगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि किसी प्रत्याशी को किसी भी तरह की परमिशन चाहिए तो उसे इसके लिए 6 विभागों से निर्धारित फार्मेंट में आवेदन भरकर देना होगा। सभी विभागों की परमीशन जारी होने के बाद सम्बन्धित क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी इसके लिए अनुमति जारी करेगा।
आदर्श आचार संहिता लगने के बाद राजनीतिक दल और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी किसी भी प्रकार की अनुमति के लिए सीधे वेबपोर्टल ‘सुविधा’ पर आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आवेदक को सम्बन्धित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जैसे ही आवेदन जमा होगा, यह सीधे सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के पास प्रस्तुत होगा। सम्बन्धित अधिकारी किसी भी आवेदन की जांच के बाद वे इसे ऑनलाइन ही स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकेंगे।