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31 मार्च से पहले पूरा कर लें यह काम, नहीं तो आयकर रिटर्न भरने में होगी ‘परेशानी’!

Saturday - February 16, 2019 2:17 pm , Category : WTN HINDI
नियमानुसार पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना है ‘अनिवार्य’
नियमानुसार पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना है ‘अनिवार्य’

यदि दाखिल करना है आयकर रिटर्न तो 31 मार्च से पहले पैनकार्ड को करें आधार से लिंक

FEB 16 (WTN) – यदि आपने अभी तक पैनकार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लें क्योंकि सीबीडीटी यानि कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक बार फ़िर से जोर देकर कहा है कि जो लोग आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैनकार्ड को आधार से जोड़ना ‘अनिवार्य’ है और इस काम को किसी भी हाल में 31 मार्च तक पूरा किया जाना है।
 
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीबीडीटी ने एक पत्र जारी कर परामर्श दिया है कि पिछले साल सितम्बर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में आधार की संवैधानिक मान्यता को बरकरार रखा था। जिसके बाद आयकर कानून-1961 की धारा-139एए के तहत सीबीडीटी द्वारा 30 जून, 2018 को जारी वो आदेश मान्य हो जाता है, जिसके अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों को 31 मार्च, 2019 से पहले पैनकार्ड को आधार से जोड़ना ‘अनिवार्य’ है।
 
वहीं इसी साल 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में पुष्टि की थी कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों के लिए पैनकार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा यह फ़ैसला दिल्ली हाईकोर्ट के एक निर्णय के ख़िलाफ़ केन्द्र की याचिका पर दिया है। इस मामले पर न्यायमूर्ति एक.के. सीकरी और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर की दो सदस्यीय खण्डपीठ ने कहा था कि सर्वोच्च अदालत इस विषय पर पहले ही फ़ैसला दे चुकी है और उसने आयकर कानून-1961 की धारा-139एए को बरकरार रखा है।
 
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितम्बर में केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी आधार योजना को मान्य करार दिया था, लेकिन उसकी अनिवार्यता को बैंक खाता खोलने, मोबाइल नम्बर लेने और स्कूलों में एडमिशन में रद्द कर दिया था। तो हमारी आपको सलाह है कि यदि आपने अभी तक पैनकार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो इस काम को जल्द से जल्द पूरा करें लें नहीं तो आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
 
यदि आप पैनकार्ड को आधार से लिंक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस लिंक को ओपन करें https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/eFilingGS/Services/LinkAadhaarHome.html इस लिंक को ओपन करने के बाद आपके सामने पैनकार्ड को आधार से लिंक करने की विंडो  ओपन होगी। अब इस विंडो में आपसे पैनकार्ड नम्बर, आधार नम्बर और जो नाम आधार पर लिखा है उसकी जानकारी मांगी जाएगी। इसे भरने के बाद आपको कैप्चा कोड भरना होगा। इस सबसे प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जैसे ही आप लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका पैनकार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।

लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैनकार्ड और आधार दोनों में आपका नाम, पिता का नाम और जन्म तारीख एक जैसी ही होना चाहिए। यदि इसमें जरा भी अन्तर होगा तो आपका पैनकार्ड और आधार लिंक नहीं होगा। इसलिए हमारी आपको सलाह है कि पैनकार्ड को आधार से लिंक करने से पहले यह जांच ले कि दोनों में आपका नाम, पिता का नाम और जन्म तारीख एक समान है कि नहीं।