यदि भरने जा रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न, तो पहले यह ख़बर जरूर पढें!
Wednesday - April 10, 2019 12:20 pm ,
Category : WTN HINDI
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड का पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक किये बिना अब आप नहीं भर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न
APR 10 (WTN) - जैसा कि आप जानते ही हैं कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की तारीख बढ़ गई है। पर यदि आप इनकन टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो आपके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड से जुड़ा हुआ नया नियम एक अप्रैल 2019 से लागू हो गया है। यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप यह ख़बर जरूर पढ़ें।

आधार से पैन कार्ड को लिंक कराने की डेडलाइन आगे बढ़ने से उन लोगों को फ़ायदा हुआ है जिन्होंने 31 मार्च, 2019 तक आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की तारीख 30 सितम्बर, 2019 तक बढ़ गई है, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आपका पैन नम्बर अवैध न हो।

लेकिन यदि आप इस साल का इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, तो आपको अपना आधार नम्बर बताना जरूरी है। यदि आपने रिटर्न फाइल करते समय अपना आधार नम्बर नहीं दिया तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। तो ऐसे में यदि आप टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, तो आपको आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना ही होगा। यानि कि टैक्स रिटर्न भरते समय आपके आधार कार्ड का पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है।

इस बारे में सीबीडीटी ने साफ़ किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आधार नम्बर देना और उसे पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी है, और बिना ऐसे किये इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा जा सकेगा। आप भले ही इलेक्टॉनिक तरीके से या फ़िर या मैन्युएली रिटर्न भर रहे हों, पर आपको आधार नम्बर देना ही होगा।

सीबीडीटी का इस बारे में कहना है कि मीडिया में कुछ ऐसी ख़बरें आई थीं कि जो पैन कार्ड 31 मार्च 2019 तक आधार से लिंक नहीं हैं वो अवैध हो जाएंगे। इसलिए केन्द्र सरकार ने आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की तारीख को बढ़ाकर 30 सितम्बर कर दिया है। लेकिन वहीं सीबीडीटी ने साफ़ किया है कि 1 अप्रैल 2019 के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आधार नम्बर देना और उस आधार नम्बर का पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है।

यदि आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आप इसे आज ही कर लें। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन या फ़िर मोबाइल फ़ोन से एसएमएस के जरिये भी आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

एसएमएस के जरिये आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से नम्बर 567678 या 56161 पर एक मैसेज भेजना होगा। मैसेज भेजने के लिए कैपिटल लेटर में UIDPAN लिखें, इसके बाद स्पेस देकर 12 अंकों का आधार नम्बर लिखें। यह सब करने के बाद फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन कार्ड नम्बर लिखें। इस एसएमएस को नम्बर 567678 या पर 56161 भेंजे। इस प्रक्रिया को करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर आधार और पैन कार्ड के लिंक होने का मैसेज आ जाएगा।
APR 10 (WTN) - जैसा कि आप जानते ही हैं कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की तारीख बढ़ गई है। पर यदि आप इनकन टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो आपके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड से जुड़ा हुआ नया नियम एक अप्रैल 2019 से लागू हो गया है। यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप यह ख़बर जरूर पढ़ें।

आधार से पैन कार्ड को लिंक कराने की डेडलाइन आगे बढ़ने से उन लोगों को फ़ायदा हुआ है जिन्होंने 31 मार्च, 2019 तक आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की तारीख 30 सितम्बर, 2019 तक बढ़ गई है, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आपका पैन नम्बर अवैध न हो।

लेकिन यदि आप इस साल का इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, तो आपको अपना आधार नम्बर बताना जरूरी है। यदि आपने रिटर्न फाइल करते समय अपना आधार नम्बर नहीं दिया तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। तो ऐसे में यदि आप टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, तो आपको आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना ही होगा। यानि कि टैक्स रिटर्न भरते समय आपके आधार कार्ड का पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है।

इस बारे में सीबीडीटी ने साफ़ किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आधार नम्बर देना और उसे पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी है, और बिना ऐसे किये इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा जा सकेगा। आप भले ही इलेक्टॉनिक तरीके से या फ़िर या मैन्युएली रिटर्न भर रहे हों, पर आपको आधार नम्बर देना ही होगा।

सीबीडीटी का इस बारे में कहना है कि मीडिया में कुछ ऐसी ख़बरें आई थीं कि जो पैन कार्ड 31 मार्च 2019 तक आधार से लिंक नहीं हैं वो अवैध हो जाएंगे। इसलिए केन्द्र सरकार ने आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की तारीख को बढ़ाकर 30 सितम्बर कर दिया है। लेकिन वहीं सीबीडीटी ने साफ़ किया है कि 1 अप्रैल 2019 के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आधार नम्बर देना और उस आधार नम्बर का पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है।

यदि आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आप इसे आज ही कर लें। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन या फ़िर मोबाइल फ़ोन से एसएमएस के जरिये भी आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

एसएमएस के जरिये आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से नम्बर 567678 या 56161 पर एक मैसेज भेजना होगा। मैसेज भेजने के लिए कैपिटल लेटर में UIDPAN लिखें, इसके बाद स्पेस देकर 12 अंकों का आधार नम्बर लिखें। यह सब करने के बाद फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन कार्ड नम्बर लिखें। इस एसएमएस को नम्बर 567678 या पर 56161 भेंजे। इस प्रक्रिया को करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर आधार और पैन कार्ड के लिंक होने का मैसेज आ जाएगा।