आख़िरी तारीख़ का ना करें इंतज़ार, जल्द करें आईटीआर फाइल
Wednesday - July 24, 2019 3:51 pm ,
Category : WTN HINDI
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आख़िरी तारीख़ हुई 31 अगस्त
तय तारीख़ के बाद भरा आईटीआर तो देना पड़ सकता है 5,000 रुपये का जुर्माना
JULY 24 (WTN) – यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक नहीं भरा है और आप इसके लिए चिंतित हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आख़िरी तारीख़ 31 जुलाई से बढ़कर 31 अगस्त 2019 हो गई है। लेकिन हमारी आपको सलाह है कि आप जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिटर्न को भर ही दें, नहीं तो जितनी देरी आप करेंगे आपको उतनी ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आख़िरी तारीख़ 31 अगस्त होने से 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर लगने वाला पांच हज़ार रुपये का जुर्माना अब नहीं देना पड़ेगा।
सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयकर विभाग के नए नियमों के अनुसार यदि आपकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये या इससे ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है। वहीं आईटीआर फाइल करते समय सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की आय पर प्रति व्यक्ति को छूट मिलती है। लेकिन यदि आपकी आय 2.5 लाख रुपये या इससे ज़्यादा है और आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है या फ़िर आप पर जुर्माना भी लगा सकता है।
यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न समय पर नहीं भरते हैं तो आप पर जुर्माना लग सकता है। यदि आपने आईटीआर भरने की आख़िरी तारीख़ के बाद 1 सितम्बर से 31 दिसम्बर के बीच आईटीआर फाइल किया तो आपको 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं यदि आपने 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो आपको जुर्माने के तौर पर 10,000 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं।
वैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख़ एक महीना आगे बढ़ाने के CBDT के फ़ैसले से कई लोगों को राहत मिली है। ऐसा इसलिए, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कुछ लोगों को कई तरह की दिक्क्तें आ रही थीं। कई लोग ने कहा था कि आईटीआर भरने के लिए उन्हें फॉर्म 16 नहीं मिल सका है। ऐसे में उन लोगों ने CBDT से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आख़िरी तारीख़ आगे बढ़ाने की अपील की थी। लोगों के अलावा कई संस्थानों ने भी CBDT से आईटीआर फाइल करने की लिए आख़िरी डेट आगे बढ़ाने की मांग की थी।
दरअसल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप जितने जल्दी आईटीआर फाइल करेंगे, उतनी जल्दी ही आयकर विभाग की ओर से क्लेम रिफण्ड की प्रोसेस शुरू होगी। यदि आपको लगता है कि आपका आयकर रिफण्ड बन रहा है तो आप जल्द से जल्द ITR फाइल कर दें, क्योंकि यदि आपको ITR फाइल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप समय रहते उसे दूर कर सकते हैं।
यदि आप आयकर रिटर्न किसी दूसरे से फाइल करा रहे हैं तो हमारी आपको सलाह है कि आईटीआर फाइल करने के लिए अगस्त महीने के आख़िरी सप्ताह का इंतज़ार ना करें, क्योंकि यदि आप आख़िरी समय का इंतज़ार करेंगे और आपके पास आईटीआर भरने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ नहीं रहे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आख़िरी वक़्त के चक्कर में यदि आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाए तो आपको 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है।
वैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना कोई कठिन काम नहीं है, आप चाहें तो खुद ही इसे भर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको फार्म 16 (यदि नौकरी पेशा हैं), पैन कार्ड, बैंक से मिलने वाले ब्याज की डिटेल, किराये से मिलने वाली आय की रसीदें, टैक्स छूट के प्रमाणपत्र के साथ कुछ और ज़रूरी दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिनकी सहायता से आप आसानी से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह रिटर्न वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भरा जा रहा है। तो हमारी आपको सलाह है कि आप जल्द से जल्द आईटीआर फाइल कर दें और निश्चिंत रहें।
JULY 24 (WTN) – यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक नहीं भरा है और आप इसके लिए चिंतित हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आख़िरी तारीख़ 31 जुलाई से बढ़कर 31 अगस्त 2019 हो गई है। लेकिन हमारी आपको सलाह है कि आप जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिटर्न को भर ही दें, नहीं तो जितनी देरी आप करेंगे आपको उतनी ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आख़िरी तारीख़ 31 अगस्त होने से 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर लगने वाला पांच हज़ार रुपये का जुर्माना अब नहीं देना पड़ेगा।
सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयकर विभाग के नए नियमों के अनुसार यदि आपकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये या इससे ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है। वहीं आईटीआर फाइल करते समय सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की आय पर प्रति व्यक्ति को छूट मिलती है। लेकिन यदि आपकी आय 2.5 लाख रुपये या इससे ज़्यादा है और आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है या फ़िर आप पर जुर्माना भी लगा सकता है।
यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न समय पर नहीं भरते हैं तो आप पर जुर्माना लग सकता है। यदि आपने आईटीआर भरने की आख़िरी तारीख़ के बाद 1 सितम्बर से 31 दिसम्बर के बीच आईटीआर फाइल किया तो आपको 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं यदि आपने 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो आपको जुर्माने के तौर पर 10,000 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं।
वैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख़ एक महीना आगे बढ़ाने के CBDT के फ़ैसले से कई लोगों को राहत मिली है। ऐसा इसलिए, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कुछ लोगों को कई तरह की दिक्क्तें आ रही थीं। कई लोग ने कहा था कि आईटीआर भरने के लिए उन्हें फॉर्म 16 नहीं मिल सका है। ऐसे में उन लोगों ने CBDT से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आख़िरी तारीख़ आगे बढ़ाने की अपील की थी। लोगों के अलावा कई संस्थानों ने भी CBDT से आईटीआर फाइल करने की लिए आख़िरी डेट आगे बढ़ाने की मांग की थी।
दरअसल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप जितने जल्दी आईटीआर फाइल करेंगे, उतनी जल्दी ही आयकर विभाग की ओर से क्लेम रिफण्ड की प्रोसेस शुरू होगी। यदि आपको लगता है कि आपका आयकर रिफण्ड बन रहा है तो आप जल्द से जल्द ITR फाइल कर दें, क्योंकि यदि आपको ITR फाइल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप समय रहते उसे दूर कर सकते हैं।
यदि आप आयकर रिटर्न किसी दूसरे से फाइल करा रहे हैं तो हमारी आपको सलाह है कि आईटीआर फाइल करने के लिए अगस्त महीने के आख़िरी सप्ताह का इंतज़ार ना करें, क्योंकि यदि आप आख़िरी समय का इंतज़ार करेंगे और आपके पास आईटीआर भरने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ नहीं रहे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आख़िरी वक़्त के चक्कर में यदि आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाए तो आपको 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है।
वैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना कोई कठिन काम नहीं है, आप चाहें तो खुद ही इसे भर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको फार्म 16 (यदि नौकरी पेशा हैं), पैन कार्ड, बैंक से मिलने वाले ब्याज की डिटेल, किराये से मिलने वाली आय की रसीदें, टैक्स छूट के प्रमाणपत्र के साथ कुछ और ज़रूरी दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिनकी सहायता से आप आसानी से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह रिटर्न वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भरा जा रहा है। तो हमारी आपको सलाह है कि आप जल्द से जल्द आईटीआर फाइल कर दें और निश्चिंत रहें।