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जानकारी ‘मिस मैच’ होने के बाद भी ‘इस तरीक़े’ से करें पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक

Monday - March 2, 2020 10:44 am , Category : WTN HINDI
पैन कार्ड को आधार कार्ड से 31 मार्च तक लिंक कराना है ज़रूरी
पैन कार्ड को आधार कार्ड से 31 मार्च तक लिंक कराना है ज़रूरी

यदि पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं किया लिंक, तो पैन कार्ड हो जाएगा ‘इनऑपरेटिव’

MARCH 02 (WTN) – यदि आपके पास पैन कार्ड है, तो उसे 31 मार्च से पहले आधार कार्ड से लिंक कराना बेहद ज़रूरी है। यदि आपने 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव क़रार कर दिया जाएगा। वैसे तो ज़्यादातर लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लिया है। लेकिन अभी भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है। वैसे तो बड़े ही आसानी से स्मार्टफ़ोन पर ही पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जा सकता है। लेकिन कई लोगों के पैन कार्ड आधार कार्ड से इसलिए लिंक नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पैन कार्ड और आधार कार्ड में दी दर्ज़ जानकारियां एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड में दर्ज़ नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम और जेण्डर आदि का दोनों में एक समान होना ज़रूरी है। यदि पैन कार्ड और आधार कार्ड में दर्ज़ इन जानकारियों में से कोई भी एक जानकारी मिस मैच होती है, तो ऐसे में पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं होते हैं। दरअसल, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराते समय इनकम टैक्स डिपार्टमेण्ट आधार कार्ड की नोडल एजेंसी UIDAI से डेटा को मैच करती है। यदि पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों में दर्ज़ जानकारियां मैच नहीं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में पैन कार्ड और आधार कार्ड की लिंकिंग रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है।

वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग़लत आइडेंटिफिकेशन या किसी अन्य गड़बड़ी से निपटने के ​लिए UIDAI ने दिसम्बर 2017 में ही ज़रूरी जानकारियों की पार्शियल मैचिंग प्रोसेस बंद कर दी है। ऐसे में यदि आप भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से इसलिए लिंक नहीं करा पाएं हैं क्योंकि दोनों कार्ड में दर्ज़ जानकारियां मिस मैच हो रही हैं, तो ऐसे में भी आप एक विकल्प का इस्तेमाल कर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। आख़िर क्या है यह पूरी प्रोसेस? आइये इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैन कार्ड और आधार कार्ड में डेटा अलग-अलग होने के कारण पैन कार्ड और आधार कार्ड को आप बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन (Biometric Aadhaar Authentication) प्रक्रिया से भी लिंक करा सकते हैं। इस प्रक्रिया के ज़रिये पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले NSDL (National Securities Depository Limited) के पोर्टल से आधार सीडिंग रिक्वेस्ट (Aadhaar Seeding Request) को डाउनलोड करना होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको अपने नजदीकी पैन सेन्टर जाकर ऑफ़लाइन ही बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि आप NSDL या UTITSL की वेबसाइट की मदद से अपने नजदीकी पैन सेन्टर के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।

बता दें कि यह एक पन्ने का फॉर्म है, जिसे भरना काफ़ी आसान है। इस फॉर्म में आपको अपने पैन कार्ड का नम्बर और पैन कार्ड में दर्ज़ नाम के साथ ही आधार कार्ड का नम्बर और आधार कार्ड पर दर्ज़ नाम को भरना होगा। इस फॉर्म को भरने के बाद और इसके बाद बायोमेट्रिक ऑथेन्टिकेशन के ज़रिये आसानी से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य विकल्प और भी है, जिसकी सहायता से आप पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड में से किसी एक में दर्ज़ जानकारियों को दूसरे कार्ड के साथ अपडेट कराना होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आप बेहद ही आसानी से ख़ुद ही ऑनलाइन तरीक़े से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकेंगे।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने संसद में इस बात की जानकारी दी है कि देश में क़रीब 48 करोड़ पैन कार्ड जारी किये जा चुके हैं। लेकिन इनमें से क़रीब 17 करोड़ पैन कार्ड्स को अभी भी आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है। इधर सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि जिस भी पैन कार्ड को डेडलाइन से पहले आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया जाएगा, तो उस पैन कार्ड को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा। इसका अर्थ होगा कि अगर कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जाता है, तो ऐसा माना जाएगा कि पैन कार्ड जिस व्यक्ति के नाम से दर्ज़ है उसके पास पैन कार्ड है ही नहीं। और इसके बाद अगर वो सम्बन्धित व्यक्ति अपना पैन कार्ड ज़रूरत पड़ने पर उपलब्ध नहीं कराता है, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। तो हमारी आपको सलाह है कि यदि आपने अभी तक अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो तुरन्त ही दोनों को लिंक करा लें।